-: 1 जनवरी 2021 से बदल जाएंगे ये 10 नियम :-

-: 1 जनवरी 2021 से बदल जाएंगे ये 10 नियम :-

1 जनवरी 2021 से साल बदलने के साथ ही कुछ नियमों में भी बदलाव होगा जो साल के पहले महीने से ही देश भर में लागू भी हो जाएंगे| बैंक और बीमा के अलावा कई बड़े क्षेत्रों में बदलाव होने जा रहा है जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा| आइए जानते हैं साल के पहले दिन से कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं|


 

1 जनवरी से नए साल की शुरूआत होगी और इसी के साथ साल 2021 में कई बड़े बदलाव भी हो रहे हैं| नये साल में होने जा रहे ये बदलाव आम इंसान की जिंदगी और जेब पर काफी असर डालेंगे| बता दें कि साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से बैंकिंग से लेकर बीमा से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं| इसके अलावा भी कई और क्षेत्रों में बदलाव हो रहे हैं| चलिए जानते हैं नए साल में क्या 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो साल के पहले महीने से ही लागू हो जाएंगे|

1 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ देखे क्लिक करे 

 

 

1-‘सरल जीवन बीमास्कीम होगी लॉन्च

1 जनवरी से बीमा नियामक इरडा ने भी सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए निर्देश जारी किए हैं| यह पॉलिसी सरल जीवन बीमाके नाम से है| गौरतलब है कि स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिम सम अस्योर्ड 25 लाख रुपये का होगा| इस स्कीम से कस्टमर्स को कंपनियों की ओर से पहले से दी गई जानकारियो के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी| सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग खरीद सकते हैं|

 

2-कारें-टूव्हीलर होंगे महंगे

1 जनवरी 2021 से कारें खरीदना भी महंगा हो जाएगा| दरअसल ऑटोमोबाइल कंपनिया नए साल में अपने कई मॉडल के दाम 5 फीसदी तक बढ़ाने जा रही हैं| जिसके बाद कारें महंगी हो जाएंगी| जो कंपनिया अपने कारों के दाम बढ़ा रही हैं नमें मारुति सुजुकी इंडिया, निसान, रेनॉ इंडिया, होंडा कार्स, महिंद्रा एंड महिंद्री, इसूजू ऑडी इंडिया, फॉक्सवैगन कार कंपनिया, फोर्ड इंडिया, और बीएमडब्लयू इंडिया शामिल हैं| वहीं टूव्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी बाइक-स्कूटर की कीमतें 1 जनवरी से बढ़ा रही हैं|

 

3-गैस सिलेंडर की कीमत भी बदलेंगी

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें सरकारी तेल कंपनियों तय करती हैं| इस दौरान कीमत में इजाफा भी किया जा सकता है और कीमतों में राहत भी दी जा सकती है| ऐसे में 1 जनवरी को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव तय है|

 

4-चेक से भुगतान करने के नियम में होगा बदलाव
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जनवरी 2021 से चेक  के जरिए भुगतान करने के नियमों में भी बदलाव हो जाएगा| नए नियम लागू होने के बाद 50 हजार से ज्यादा भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा| इसके अंतर्गत 50 हजार से ज्यादा के चेक के लिए जरूरी जानकारी की पुष्टि दोबारा की जाएगी| ये नए नियम चेक पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने और बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाए गए हैं|

5-कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा में बदलाव

केंद्रीय बैंक 1 जनवरी से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मकसद से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने जा रहा है| बता दें कि वर्तमान में कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान करने की सीमा 2 हजार रुपये ही है|

6-साल भर में भरे जाएंगे सिर्फ 4GS TR-3B रिटर्न फॉर्म

कारोबारियों को 1 जनवरी से साल भर में सिर्फ 4 GSTR-3B रिटर्न फॉर्म भरने पड़ेंगे| वर्तमान में कारोबारी ऐसे 12 फॉर्म भरते हैं| सरकार ने जीएसटीरिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को ज्यादा आसान बनाने के लिए ही क्वारटर्ली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद मंथली पेमेंट योजना लागू की है| इस योजना का लाभ कुल 5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर तक वाले कारोबारी उठा सकते हैं|

7-लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए जीरो लगाना होगा

1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर डायल करने से पहले जीरो लगना होगा| ऐसा होने से टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी|

 

8-म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में होगा बदलाव

1 जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड निवेश के नियम भी बदल रहे हैं| निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं| नए नियम लागू होने के बाद फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में इंवेस्ट करना अनिवार्य होगा| जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है|

9-यूपीआई पेमेंट सर्विस में बदलाव

1 जनवरी से अमेजन-पे, गूगल-पे और फोन-पे से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है| एनपीसीआई ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंस सर्विस पर एक्सट्रा शुल्क लगान का फैसला किया है| जिसके बाद एनपीसीआई ने नये साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है| पेटीएम इस दायरे में नहीं है|

 

10-चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है. यह पुराने वाहनों जिनकी बिक्री 1 दिसंबर 2017 से पहले हुई है उन पर एम और एन कैटेगिरी के मोटर वाहनो पर भी लागू होगा. वाहन पर फास्टैग लगाने का फायदा यह होगा कि बिना इंतजार किए टोल आसानी से क्रॉस किया जा सकेगा. नए नियम लागू हो जाने के बाद फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की राशि रखनी ही होगी.

 

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